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Solar pumps will be given at 75 percent subsidy -किसानों सहित गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सोलर पंप : अतिरिक्त उपायुक्त

By sunilkohar

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Solar pumps will be given at 75 percent subsidy update 


इच्छुक किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

खेतों में लगने वाले सोलर पंप 


हरियाणा न्यूज : 
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान को 1 मार्च तक  www.saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ कंपनी का चयन एवं लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा।

सोलर पंप सेट लगवाने के लिए किसान को करना होगा बस ये काम 

यह जानकारी देते हुए हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल व 10 एचपी एसी व डीसी सबमर्सिबल  के  सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बल्कि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।









ये लोग कर सकते हैं सोलर पैनल के लिए अप्लाई 

 ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। डार्क जोन के लिए नोटिफाइड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पंप नहीं दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट  https://hareda.gov.in पर विजिट अथवा कार्यालय के परियोजना अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।


सोलर पंप के लिए आवेदन की पात्रता एवं शर्तें :-
1. परिवार पहचान पत्र।
2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।
3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।
4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
6. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

हरियाणा न्यूज पर खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें: – हैड आफिस इंचार्ज, सुनील कोहाड़ पत्रकार, हिसार। हरियाणा , 7015156567 ya mail id :- sunilkohar@gmail.com

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