Latest Hisar News: 5 years imprisonment to the accused of attempted murder in Barwala
गोली मारकर भाई को किया था गंभीर घायल
KPS Haryana News : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने जमीनी विवाद में बड़े भाई पवन को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में खेदड़ निवासी दोषी कृष्ण को 5 साल की कैद और 11 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 21 नवंबर 2020 को हत्या प्रयास, जान से मारने की धमकी देने एवं आ र्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार खेदड़ गांव के पवन ने पुलिस को बयान देकर बताया था कि वह बरवाला की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में परिवार समेत रहता है। मेरा छोटा भाई कृष्ण गांव खेदड़ में रहता है। हम दोनों भाइयों में जमीनी विवाद चल रहा है।
कई बार पंचायत हो चुकी है। हम 21 नवंबर को जमीनी विवाद को निपटाने के लिए भैणी बादशाहपुर रोड पर खेतों में इकट्ठे हुए। मेरे साथ पत्नी वीना थी। वहां भाई कृष्ण मौजूद था। जमीनी बंटवारे के दौरान कृष्ण ने कहा कि वह सड़क वाले रास्ते की तरफ वाली जमीन लेगा। मैंने भाई से कहा कि दोनों भाई सड़क के रास्ते वाली आधी-आधी जमीन ले लेते हैं। इसी बात को लेकर उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया।
फिर भाई ने तैश में आकर पिस्तौल निकाली और जान से मारने की नियत से मेरी तरफ फायर कर दिया। मेरे बाएं पांव की जांघ में गोली लगी। वारदात के बाद कृष्ण बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया। बाद में गांव का पूर्व सरपंच शमशेर मेरे को उपचार के लिए बरवाला के एक अस्पताल में लेकर आया। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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