Jind News: The accused of raping a minor girl has been sentenced to 20 years in prison
घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल कैद व कुल 25 हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा
Haryana News Today : जींद सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा 7 अगस्त 2022 को घर में घुसकर नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए थाना सदर जीन्द में आरोपी राम भगत वासी सुंदरपुर के खिलाफ धारा 376,452,506 भा.द.स व 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान जांच अधिकारी एएसआई प्रेम कुमारी ने दिनांक 06.09.2022 को आरोपी राम भगत को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे भेज दिया था। पुलिस ने दिनांक 27.10.2022 को आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों सहित चालान अदालत में पेश किया गया व समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की अदालत में पैरवी की गई।
परिणाम स्वरूप आज अदालत डा0 चन्द्र हास अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक, स्पेशल कोर्ट पोक्सो जीन्द द्वारा मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी राम भगत को दोषी मानते हुए 6(1) पोक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 आईपीसी में 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में क्रमशः दो साल व तीन माह की कैद अतिरिक्त काटनी पडेगी।