Jind court sentenced 2 convicts to 10 years imprisonment for attempted murder Haryana News Today,
उचाना थाना क्षेत्र के गांव में लाठी व तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
Jind News in Hindi : जींद जिले के उचाना थाना के अंतर्गत गांव मखंड में लाठी व तेजधार हथियार से हमला करके हत्या का प्रयास करने के मामले में 2 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 7 अक्तूबर, 2020 को पुलिस चौकी मंडी उचाना में सूचना प्राप्त प्राप्त हुई कि नरेश कुमार वासी मखंड लडाई-झगड़े में लगी चोटों के कारण नागरिक अस्पताल जींद में दाखिल हुआ है। पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर घायल का बयान अंकित किया गया।
घायल नरेश कुमार वासी मखंड तहसील उचाना जिला जींद ने अपने ब्यान में बताया कि 6 अक्तूबर को उसका भांजा सुशील कुमार वासी फुलिया कलां घर से खाना खाकर उनके पोल्ट्री फार्म पर जाकर सो गया। रात को करीब 11 बजे सोनू, मन्दीप वासी मखंड उनके फार्म के सामने आए और धमकी देने लगे। भांजे सुशील ने उसे फोन करके
बताया कि सोनू व संदीप उसको गाली निकाल रहे हैं। जिस पर वह भाई मन्दीप को साथ लेकर फार्म पर गया तो मन्दीप व सुशील उर्फ सोनू ने उनके ऊपर लाठी और गंडासे से हमला कर दिया जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। जिसके बयान पर थाना उचाना में लड़ाई-झगड़े की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
जांच अधिकारी ए.एस.आई. राधे श्याम की जांच में 25 अक्तूबर, 2020 को मुकद्दमे में हत्या के प्रयास की धारा 307 व 325 आई.पी.सी. ईजाद की गई। 8 दिसम्बर, 2020 को आरोपी सुनील उर्फ सोनू को व 18 दिसम्बर, 2020 को आरोपी मंदीप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य व गवाहों को अदालत में पेश किया जिस के परिणामस्वरूप अदालत जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जींद ने साक्ष्यों के आधार दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 323 आईपीसी में 3 माह कैद, धारा 325 में 3 साल कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 341 में 15 दिन सजा व धारा 307 आई.पी.सी. में 10 साल सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक साल की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
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