Voluntary Load Declaration Scheme
स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना आज से शुरू : पीसी मीणा
हरियाणा न्यूज/हिसार : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की घोषणा के अनुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा अपने कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2024 शुरू की गई है ताकि किसानों को सिंचाई के लिए सुचारू व बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
यह जानकारी देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत, उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए आवेदन करने से पहले अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कृषि नलकूप उपभोक्ता निगम के पोर्टल पर आवेदन करके अपने नलकूप कनेक्शनों की मोटरों के बढ़ाए गए अनाधिकृत लोड की घोषणा कर इसे नियमित करवा सकते हैं। उपभोक्ता को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण को भी घोषित करना होगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता को किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ-पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता को मौजूदा निर्देशों के अनुसार केवल एक स्व-घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। इस योजना के मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ बढ़ाए गए लोड के लिए जांच रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए अतिरिक्त एसीडी जमा करवानी होगी और उपभोक्ता से कोई सेवा कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
मीणा ने बताया कि स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2024 के तहत उपभोक्ता का लोड बिना किसी जुर्माना शुल्क के नियमित किया जाएगा। आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित एसीडी जमा करवाने की तारीख से बढ़े हुए लोड को नियमित माना जाएगा। उन्होंने बताया कि निगम आवश्यकतानुसार मौजूदा उपकरण/ट्रांसफार्मर/सर्विस केबल को तुरंत अपने खर्च पर बदलेगा। इसके अलावा, फ्लैट रेट उपभोक्ता यदि फ्लैट रेट आपूर्ति की जगह मीटर द्वारा आपूर्ति का विकल्प चुनते हैं, तो उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है, तो कनेक्शन का उपयोगकर्ता एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद लोड बढ़वा सकता है। यह शपथ-पत्र एएंडए के साथ केवल लोड बढ़वाने के उद्देश्य के लिए ही मान्य होगा और कनेक्शन के नाम आदि में परिवर्तन के संबंध में उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी तरह का कोई दावा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि पोर्टल पर मोटर विवरण और स्टार रेटिंग/दक्षता की घोषणा करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक है। यदि कोई उपभोक्ता अपने मोटर-पंप सेट की स्टार रेटिंग सांझा करना चाहता है, तो वे इसके लिए उपयुक्त दस्तावेज या बिल अपलोड कर सकते हैं। स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2024 के तहत अनधिकृत लोड की घोषणा के लिए सब-डिवीजन द्वारा उपभोक्ता से स्वामित्व का प्रमाण नहीं मांगा जाएगा।
यह योजना एक जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक लागू रहेगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सभी किसानों से अपील की जाती है कि वे हरियाणा सरकार द्वारा घोषित इस योजना का लाभ उठाएं तथा अपने कृषि नलकूप के अनाधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया करवा सके। इस योजना से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए कृषि नलकूप उपभोक्ता अपने निकटतम बिजली कार्यालय में भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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