सीवरेज लाइन व नालियां में गोबर बुहाने वालों की खैर नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर डंपिंग करने वालों पर होगी एफआईआर / Haryana News Today
सीवरेज लाइन व नालियां में गोबर बुहाने वालों की खैर नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर डंपिंग करने वालों पर होगी एफआईआर

सीवरेज लाइन व नालियां में गोबर बुहाने वालों की खैर नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर डंपिंग करने वालों पर होगी एफआईआर

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Those who throw cow dung in sewer lines and drains will not be spared, FIR will be lodged against those who dump cow dung in public places

निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने समाधान शिविर में आई शिकायतों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश

हरियाणा/ गुरुग्राम :
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि सीवरेज लाईनों में पशुओं का गोबर बहाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे क्योंकि इससे एक ओर जहां गंदगी फैलती है, वहीं दूसरी ओर सीवरेज लाइन जाम हो जाती हैं और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या पैदा होती है।

अशोक कुमार गर्ग, गुरुग्राम निगमायुक्त।

विशेष अभियान चलाकर की जाएगी चालान व अन्य कानूनी कार्रवाई
सोमवार को निगम कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में शिकायतों की सुनवाई करने के दौरान निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे एक विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों की पहचान करें तथा नियमानुसार उनका चालान करने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।

सीवरेज लाईन में पशुओं का गोबर बहाने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम उठाएगा सख्त कदम

उन्होंने कहा कि शहर को गंदा करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गांव नूरपुर झाड़सा से आये शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा पशुओं का गोबर सीवरेज लाइन में बहा दिया जाता है। इससे सीवरेज जाम व ओवरफ्लो की समस्या पैदा होती है और क्षेत्र में गंदगी फैलती है, जिससे आसपास रहने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सार्वजनिक स्थानों पर सेप्टेज डंपिंग करने वालों के वाहनों को जब्त करने के साथ एफआईआर भी करवाई जाएगी दर्ज
वहीं, एक अन्य शिकायत की सुनवाई के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों, नालों, सीवरेज, ग्रीन बेल्ट, खाली भूमि आदि पर सेप्टिक टैंक डिस्चार्ज करने वालों पर भी कड़ी निगरानी की जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके वाहन को जब्त करने के साथ ही संबंधित थाने में वाहन मालिक व चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सार्वजनिक स्थान, नाले, सीवरेज, ग्रीन बेल्ट या खाली भूमि पर सेप्टेज को फेंकना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों के विरूद्ध विभिन्न नियमों के तहत मुकदमा दर्ज करवाने तथा भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।


सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में कुल 14 शिकायतें आई, जिनकी सुनवाई के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निदान के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करें तथा की जा रही कार्रवाई के बारे में समय-समय पर शिकायतकर्ता को अवगत कराते रहें। निगमायुक्त एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहा कि सीवरेज ओवरफ्लो से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।


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