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लाइसेंस धारी को आदेश दिए गए हैं कि वे 7 दिन के भीतर अपने हथियार और गोला बारूद संबंधित पुलिस स्टेशन अथवा अधिकृत हथियार डीलर के यहां जमा करवाए।, Rohtak News in hindi
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