6 years imprisonment to the accused of kidnapping minor, Hisar court sentenced the youth of Jind district, Haryana News Today : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में जींद के गांव लुदाना के राजेश को 6 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।