Sonipat Haryana News : Man sentenced to 20 years imprisonment for raping a minor
KPS Haryana News :
सोनीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दिसंबर, 2023 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत में चल रही थी। दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।
पीड़िता की मां ने 18 दिसंबर, 2023 को शिकायत दी थी कि उनके पुराने किराए के मकान में मुकुल नाम का युवक भी रहता था। करीब दो महीने पहले उसने बहला-फुसला कर उसकी 13 वर्षीय बेटी से मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद मोबाइल पर बात करने लगा। इसके बाद करीब दस दिन पहले मुकुल ने रात करीब 12 बजे अपने कमरे पर बुला लिया। मुकुल ने डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी।
उसके बाद बेटी गुमसुम रहने लगी तो उसने पूछता तो बेटी ने खुद के साथ हुई घटना के बारे में जानकार दी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने मुकुल को सजा सुनाई है। सजा के साथ ही पाक्सो एक्ट में 50 हजार और धमकी देने के मामले में दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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