Scheme to make women self reliant
रेवाड़ी, 26 नवंबर। केंद्र व राज्य सरकार महिलाओ को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओ का संचालन कर रही है , जिनके माध्यम से महिलाओ को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है | इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओ को 3 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया की योजना का लाभ महिलाओ को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय 3 लाख या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नही हो। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा | डीसी ने बताया की बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा की जायेगी,जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये या 3 वर्ष जो भी पहले होगी I इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाए स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिको को भी रोज़गार प्रदान कर सकेगी | हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल , आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफ़िन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि का काम शुरु कर सकती है
ये दस्तावेज जमा करवाने होंगे
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ ज़मा करवाने होंगे। इन दस्तावेजो में आवेदक पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मत्यु प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेज की दो दो फ़ोटो कॉपी सती कॉलनी, गली न. 3, नाई वाली चौक के समीप सती कॉलोनी की गली नंबर 3 में स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी। इस संबंध में फ़ोन न. 01274-225294 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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