RKVY Scheme in Haryana: किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, किसान 4 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित, किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत का अनुदान
हरियाणा न्यूज हिसार : हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2024-2025 के दौरान Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Haryana के फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) कॉम्पोनेन्ट के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि पर अनुदान लेने के लिए विभाग की वेबसाइट 222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए चाहिए ये कागजात
यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि आवेदनकर्ता किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को सुपरसीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा तथा एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि आवेदन के लिए वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण जो एमएफएमबी में दर्ज हों, फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ ना लिया होना शामिल है।
ऐसे मिलेगी किसानों को सब्सिडी
उन्होंने बताया कि आवेदक किसानों की वरीयता सूची का ऑनलाइन ड्रा उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता/डीलर जिसकी वैद्य टेस्ट रिर्पोट हो, उसे चुन सकता है। किसान को ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद रिवेरिफिकेशन के उपरान्त जारी करने का प्रावधान रखा गया है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं।
इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
He said that Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) was started in the State of Haryana during 2007-08 with the aim to achieve 4% annual growth in the agriculture sector during the XIth Plan (2007-08 to 2012-13) period, by ensuring a holistic development of Agriculture and allied sectors.
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