Rewari Haryana News: नर बाघ को लेकर रेवाड़ी जिले में हड़कंप; प्रशासन व अलवर वन मंडल ने जारी किया अलर्ट

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 Rewari Haryana News: Panic in Rewari district regarding male tiger: Administration and Alwar Forest Division issued alert

-डीसी राहुल हुड्डïा की आमजन से अपील- बाघ का रेस्क्यू करने में वन मंडल अलवर व प्रशासन का करें सहयोग

FB_IMG_1683340362806 Rewari Haryana News: नर बाघ को लेकर रेवाड़ी जिले में हड़कंप; प्रशासन व अलवर वन मंडल ने जारी किया अलर्ट


– पत्थर, लकड़ी आदि मारकर वन्य जीव को न करें परेशान
– डीसी ने सुरक्षा के दृष्टिगत व जनहित में आमजन से की जागरूकता अपील
– कैंप कार्यालय के दूरभाष नंबर 01274-224444 पर दे इस संदर्भ में सूचना
हरियाणा न्यूज रेवाड़ी : 

डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि वन मंडल अलवर की ओर से नर बाघ के रेवाड़ी जिला की सीमा में प्रवेश करने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वन मंडल अलवर की ओर से जानकारी दी गई है कि एक नर बाघ एसटी 2303 वन मण्डल अलवर रेंज किशनगढ़ बास अधीन वनखण्ड रूध इस्माइलपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, जिसकी वन विभाग की टीम द्वारा नियमित रूप से ट्रैकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि नर बाघ वन क्षेत्र से निकलकर खेतों के रास्ते उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट कर रहा है। इस नर बाघ के पैरों के निशान तहसील कोटकासिम में ग्राम बसई वीरथल में पाए गए हैं। 










नर बाघ द्वारा गत दिवस भिवाड़ी शहर के समीप खुशखेड़ा ग्राम में एक व्यक्ति पर हमला भी किया गया। नर बाघ द्वारा हमले की पुष्टि ट्रैकिंग टीम द्वारा की गई है। वन मण्डल अलवर एवं बाघ परियोजना सरिस्का की स्पेशल रेस्क्यू टीम द्वारा बाघ को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बारे रेवाड़ी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और आमजन को सचेत भी किया गया है। रेवाड़ी जिला प्रशासन की ओर से बाघ से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उपायुक्त कैंप कार्यालय के दूरभाष नंबर 01274-224444 पर दी जा सकती है।


सावधानी रखते हुए सजग रहने के लिए किया आह्वान :
डीसी राहुल हुड्डा ने आमजन से आह्वान किया कि सुबह 7 बजे से पहले एवं सायंकाल 5 बजे के बाद खेतों में न जाएं और किसी भी स्थिति में अकेले खेतों में विचरण न करें। बाघ के दिखाई देने पर अथवा किसी मवेशी के वन्यजीव द्वारा शिकार होने पर तत्काल वन विभाग की टीम अथवा प्रशासन के कंट्रोल रूम में सूचित करें। बाघ दिखाई देने पर भीड़ एवं शोर ना करें। पत्थर, लकड़ी आदि मारकर वन्य जीव को परेशान न करें। राष्ट्रीय वन्यजीव बाघ को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च श्रेणी का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आह्वान किया कि आमजन किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न कर अवांछित गतिविधि से बचें एवं उक्त चेतावनी की पालना कर नर बाघ रेस्क्यू करने में वन विभाग का सहयोग करें।

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