rapist uncle was sentenced to 20 years imprisonment and fine of Rs 60,000
रोहतक की स्पेशल कोर्ट ( special court Rohtak ) ने नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी चाचा को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 60000 जुमनि की सजा सुनाई है। माननीय जज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगुप्ता की अदालत ने अपने आदेश में 40000 पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल के कैद और 50000 जुर्माना की सजा सुनाई है 12 पोक्सो एक्ट के तहत 6 महीने की कैद और 10000 जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश अनुसार दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार 2 वर्ष पूर्व दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने आई.एम.टी. थाने में शिकायत दी थी कि उसके पिता के 30 वर्षीय चचेरे भाई ने धमकी दी है कि अगर वह मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए गी तो मैं तुम तुम्हारे पिता और भाई को मार दूंगा और वह डरा धमकाकर 6 महीने तक लगातार उसका यौन उत्पीड़न करता रहा। एक दिन तंग आकर उसने अपनी मां को यह बात बताई जिसके बाद परिवार वाले पीड़ित बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और इस संबंध में 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कियागया।
पीड़ित पक्ष के वकील सुरेंद्र नागर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले आरोपी जमानत पर आ गया और उसने आते ही किशोरी और उसके परिवार वालों को तंग करना शुरू कर दिया।
आरोपी ने जमानत पर बाहर आने के बाद धमकी भरेगाने चलाने शुरू कर दिए इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर 12 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होगया। अदालत के समक्ष आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में कहा कि उसके पिता बीमार हैं और बिस्तर पर रहते हैं और घर में बूढ़ी मां है तथा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके चलते उसके साथ नरमी बरती जाए लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोर सजा सुनाई।
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