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हरियाणा के Private School होंगे बंद : स्कूलों के साथ एकेडमी पर चला सरकार का हंटर

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Private schools in Haryana will be closed, government crackdown on schools and academies

हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी पर कड़ी कार्रवाई: शिक्षा निदेशालय का नया आदेश

हरियाणा सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार और अवैध शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय पंचकूला द्वारा जारी नए आदेश के तहत, राज्य में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी को 10 दिनों के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को सख्ती से लागू करने के लिए जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गैर मान्यता प्राप्त एकेडमी के खिलाफ सरकार का सख्त रुख

हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना मान्यता के संचालित किसी भी स्कूल या कोचिंग एकेडमी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार, यदि कोई संस्थान बिना मान्यता के चलता पाया जाता है तो न केवल उस एकेडमी के संचालक पर बल्कि भवन मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस नए फैसले का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना और अवैध शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाना है।

img-20250304-wa0010683820557585415949-680x1024 हरियाणा के Private School होंगे बंद : स्कूलों के साथ एकेडमी पर चला सरकार का हंटर
हरियाणा के निजी स्कूल होंगे बंद : स्कूलों के साथ एकेडमी पर चला सरकार का हंटर

क्या है शिक्षा निदेशालय का आदेश?

शिक्षा निदेशालय पंचकूला द्वारा जारी इस आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  1. सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग संस्थान 10 दिनों के भीतर बंद किए जाएं।
  2. हर जिले के शिक्षा अधिकारी को इसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को सौंपनी होगी।
  3. यदि कोई संस्था आदेश का पालन नहीं करती, तो संचालक और भवन मालिक दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  4. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों पर क्यों लिया गया यह फैसला?

हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इनमें से कई संस्थान बिना किसी पंजीकरण और मान्यता के संचालित हो रहे थे, जिससे छात्रों की शिक्षा और भविष्य खतरे में पड़ रहा था।

1. शिक्षा की गुणवत्ता पर असर

बिना मान्यता प्राप्त संस्थान अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इससे छात्रों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती, और उनका भविष्य अधर में लटक जाता है।

2. छात्र-छात्राओं का शोषण

गैर मान्यता प्राप्त संस्थान मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं और छात्रों को बेहतर सुविधाएं भी नहीं देते। कई मामलों में, अभिभावकों को गुमराह कर मोटी रकम वसूलने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

3. सरकार को हो रहा था नुकसान

इन अवैध संस्थानों के चलते सरकार को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि ये बिना किसी पंजीकरण शुल्क और कर के संचालित होते हैं।

अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना

हरियाणा शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में ही कराएं। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे को बिना मान्यता प्राप्त संस्थान में भेजता है, तो इससे बच्चे के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

यदि किसी को किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल या कोचिंग सेंटर के संचालन की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी शिकायत निकटतम शिक्षा विभाग कार्यालय में कर सकते हैं।

नए आदेश का असर: क्या बदलने वाला है?

हरियाणा में इस आदेश के लागू होने के बाद कई कोचिंग सेंटर और स्कूल बंद हो सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

1. अवैध संस्थानों पर रोक लगेगी

अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग सेंटर खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है।

2. मान्यता प्राप्त संस्थानों की मांग बढ़ेगी

अब छात्रों को केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

3. शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता

शिक्षा विभाग के इस आदेश से राज्य में शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

शिक्षा निदेशालय द्वारा उठाए जाने वाले अन्य कदम

हरियाणा शिक्षा विभाग इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए सर्वेक्षण और निरीक्षण अभियान चलाने की योजना बना रहा है।

  1. शिक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा निरीक्षण
    हर जिले में विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी गैर मान्यता प्राप्त संस्था संचालित न हो।
  2. जनता से फीडबैक लिया जाएगा
    शिक्षा विभाग अभिभावकों और छात्रों से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को बंद किया जाए।
  3. कानूनी कार्रवाई होगी
    यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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