Municipal elections Haryana 2025: Municipal Corporation and Municipality nominations from Tuesday, candidates will have to fulfill these conditions
नगर निगम, हिसार व नगर पालिका नारनौंद चुनाव हेतु प्रत्याशी 11 से 17 फरवरी तक भर सकेंगे नामांकन पत्र
हिसार, 10 फरवरी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि नगर निगम, हिसार व नगर पालिका नारनौंद चुनाव के लिये मतदान 2 मार्च हो होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लडऩे के इच्छुक 11 से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोडक़र सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि मेयर पद के सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, एससी महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
निकाय चुनाव: अलग अलग व्यवस्था के लिए लगाए गए नोडल
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों की अनुपालना में चुनाव को शांतिपूर्ण व सुचारू ढंग से संपन्न करवाने तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह चुनाव संबंधित ड्यूटी की अनुपालना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने जारी आदेश के तहत नगर निगम हिसार के चुनाव के लिए जिन नोडल अधिकारियों को लगाया गया है, उनमें ट्रेनिंग मैनेजमेंट का जिम्मा निगम की एडिशनल कमिश्नर शालिनी चेतल को सौंपा है। इसी तरह एमसीसी तथा शिकायत सम्बंधित कमेटी के लिए निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतपाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस तरह कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं पुलिस बल की तैनाती के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक सावन नोडल अधिकारी होंगे। काउंटिंग और स्ट्रांग रूम का जिम्मा डीआरओ विजय यादव को दिया गया है।
2 मार्च को प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम हिसार और नगर पालिका नारनौंद में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए जिलाधीश अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। आर्म्स एक्ट-1959 के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार 7 दिनों के भीतर अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाएं। जिलाधीश ने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
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