Municipal elections Haryana 2025 : नगर निगम व नगर पालिका के नामांकन मंगलवार से, उम्मीदवारों को इन शर्तो को करना होगा पूरा

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Municipal elections Haryana 2025: Municipal Corporation and Municipality nominations from Tuesday, candidates will have to fulfill these conditions 

नगर निगम, हिसार व नगर पालिका नारनौंद चुनाव हेतु प्रत्याशी 11 से 17 फरवरी तक भर सकेंगे नामांकन पत्र

WhatsApp%20Image%202025-02-10%20at%208.32.01%20PM Municipal elections Haryana 2025 : नगर निगम व नगर पालिका के नामांकन मंगलवार से, उम्मीदवारों को इन शर्तो को करना होगा पूरा
Municipal elections Hisar 2025


हिसार, 10 फरवरी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि नगर निगम, हिसार व नगर पालिका नारनौंद चुनाव के लिये मतदान 2 मार्च हो होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लडऩे के इच्छुक 11 से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोडक़र सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी।



 उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि मेयर पद के सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, एससी महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। 


उन्होंने बताया कि नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 5 हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।


जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।



 उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चैनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च, पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।


निकाय चुनाव: अलग अलग व्यवस्था के लिए लगाए गए नोडल

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों की अनुपालना में चुनाव को शांतिपूर्ण व सुचारू ढंग से संपन्न करवाने तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह चुनाव संबंधित ड्यूटी की अनुपालना सुनिश्चित करें।


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने जारी आदेश के तहत नगर निगम हिसार के चुनाव के लिए जिन नोडल अधिकारियों को लगाया गया है, उनमें ट्रेनिंग मैनेजमेंट का जिम्मा निगम की एडिशनल कमिश्नर शालिनी चेतल को सौंपा है। इसी तरह एमसीसी तथा शिकायत सम्बंधित कमेटी के लिए निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतपाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस तरह कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं पुलिस बल की तैनाती के लिए  पुलिस अधीक्षक शशांक सावन नोडल अधिकारी होंगे। काउंटिंग और स्ट्रांग रूम का जिम्मा डीआरओ विजय यादव को दिया गया है। 

परिवहन प्रबंधन के लिए रोडवेज जीएम मंगल सैन को नोडल लगाया गया है। मैनपावर प्रबंधन, कम्प्यूटराइजेशन एवं आईटी व एसएमएस निगरानी के लिए डीआईओ दीपक भारद्वाज नोडल अधिकारी होंगे। इसी तरह से मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं के लिए,  मतगणना केंद्रों की तैयारी व रखरखाव, खर्च निगरानी के लिए, बैलेट पेपर, डमी बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर, मीडिया व्यवस्था सहित अन्य कार्यो के लिए भी अलग अलग अधिकारी नोडल के रूप में लगाये गए है। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने नारनौंद में होने वाले नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर भी इसी प्रकार से अलग अलग नोडल ऑफिसर अलग अलग ड्यूटियों के लिए लगाए है। 


नारनौंद के लिए एमसीसी तथा शिकायत सम्बंधित कमेटी के लिए नोडल का जिम्मा सचिव नगर पालिका प्रदीप कुमार को दिया गया है। मतगणना के साथ साथ स्ट्रांग रूम का जिम्मा बास के नायब तहसीलदार को दिया गया है। वहीं, दूसरी जिम्मेवारियां जैसे परिवहन प्रबंधन, मैनपावर प्रबंधन, कम्प्यूटराइजेशन एवं आईटी व एसएमएस निगरानी, मीडिया इत्यादि के लिए भी अलग अलग नोडल बनाये गए है।


निकाय चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा करवाने के आदेश
2 मार्च को प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम हिसार और नगर पालिका नारनौंद में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए जिलाधीश अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। आर्म्स एक्ट-1959 के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार 7 दिनों के भीतर अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाएं। जिलाधीश ने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।

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