More than fifteen thousand cases settled during National Lok Adalat in Rewari – CJM Amit Verma
KPS Haryana News : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव रेवाड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित वर्मा की देखरेख में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 28 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 2,87,24,589 रूपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/ घायलों को वितरित किए गए। स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 6 मार्च को किया गया, जिनमें 681 मामलों का निपटारा करते हुए रुपए 11,70,323 की राशी को स्वीकृत किए गया। इसी तरह 143 चेक बाउंस, 48 दीवानी मामले व 343 बिजली के मामले व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया।
गौरतलब है कि इस लोक अदालत के दौरान जिला रेवाड़ी में 15,471 मुकदमों का निपटारा किया गया तथा लगभग 11 करोड़ 16 लाख 31 हजार 717 रुपए की राशि का भुगतान हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में जजों ने वादकारियों से बातचीत की, उनके मुक़दमों तथा पेश आने वाली कठिनाईयों के बारे में जाना तथा सभी को ज्यादा से ज्यादा समय देकर उनके केसों के निपटारे के लिए भरसक प्रयास किया।
गौरतलब है कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/ पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय से किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है। लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर,अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाशिएर, मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी रेनू सोलखे, एसडीजेएम कोसली अशोक, सिविल जज अर्चना, जेएमआईसी बावल प्रदीप कुमार , सिविल जज आकाश सरोहा की लोक अदालतों में मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 0 1274-220 062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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