License holders should deposit their weapons within 7 days, their licenses will not be cancelled, they will get permission to keep weapons with them
आदेशों की उल्लंघना पर धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई
Rohtak News : रोहतक जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथियारों को लेकर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला रोहतक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के आग्नेशस्त्रों और गोला बारूद को लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही सभी लाइसेंस धारी को आदेश दिए गए हैं कि वे 7 दिन के भीतर अपने हथियार और गोला बारूद संबंधित पुलिस स्टेशन अथवा अधिकृत हथियार डीलर के यहां जमा करवाए। जमा करवाए गए सभी हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।
जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिला रोहतक की राजस्व सीमा में लाइसेंस धारकों द्वारा आग्नेशस्त्रों और गोला बारूद को रखने और ले जाने से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।
सुरक्षा गार्ड को दी गई छूट
सुरक्षित तरीके से कैश को ले जाने के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड और एटीएम में नगदी भरने के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी छूट दी गई है। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जो नैशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य है और विभिन्न स्तरों में खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता करते हैं। इसके अलावा वे लाइसेंसधारियों की वह श्रेणी जिसे भारत चुनाव आयोग द्वारा छूट प्रदान की गई है जब तक की स्क्रीनिंग कमेटी किसी विशिष्ट आदेश के माध्यम से हथियार को जब्त करने का निर्णय नहीं लेती।
कोई भी लाइसेंस धारी जो हथियार रखना चाहता है वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होगा। गैर लाइसेंसी हथियारों को किया जाएगा जब्त आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी, सभी डीएसपी और सभी एसएचओ को इन आदेशों को प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेशों में पुलिस अधिकारियों को गैर लाइसेंसी हथियारों का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम रखने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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