हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कितने रुपए खर्च कर सकता है, कितनी देनी होगी जमानत राशि

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How much money can candidate spend in Haryana assembly elections, how much security deposit will have to be paid

5 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 एक अक्टूबर को होने हैं।
इस विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। विधानसभा चुनावों के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5 हजार रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में कहा कि चुनाव की घोषणा के उपरांत जिला में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब 5 सितंबर से पटौदी, गुडगांव, सोहना व बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रविवार 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे।

चुनाव खर्च की एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपये तक सीमा निर्धारित की गई है। उसे अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।

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