How many vehicles can be in convoy during election campaign? Election Commission is strict on convoys with more vehicles, Haryana assembly election 2024
उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी
हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही जनसाधारण की सुविधा के मद्देनजर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के अनुमति लेनी होगी तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करनी होगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है उनका विवरण व्यय पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है ताकि चुनाव खर्च में उनका खर्चा जोड़ा जा सके। इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है, जब उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों, तहसीलों का ब्यौरा भी बताना चाहिए, जिनमें वाहन चलेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोडक़र 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के बड़े काफि़ले को छोटे छोटे काफिलों में तोड़ा जाएगा और दो काफिलो में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 160 में परिभाषित साइकिल रिक्शा भी एक ऐसा वाहन है, जिसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे ऐसे रिक्शा का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा के पास अपनी पहचान के लिए कोई नगर पालिका पंजीकरण/परमिट नहीं है, तो रिक्शा चालक को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके व्यक्तिगत नाम पर एक परमिट दिया जा सकता है, जिसे रिक्शा चालक को अभियान उद्देश्यों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय अपने साथ रखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रातः: 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी हर प्रकार के चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
झूठी व भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई : डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने सभी राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए जारी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ने का भी आह्वान किया। उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से भी सावधान किया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से किसी भी संदिग्ध सूचना को आगे शेयर करने से पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से पुष्टि करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान झूठी व भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार या व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों व शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे। नियमों की अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वितरित किए जाने वाले सभी पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्देश का पालन न करने पर प्रिंटर व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसटी, वीएसटी व एफएसटी टीम विस चुनाव के दौरान गंभीरता से करें कार्य : डीसी
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने जिला में हरियाणा विधानसभा चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर गठित एसएसटी, वीएसटी व एफएसटी टीम के सदस्यों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसएसटी, वीएसटी व एफएसटी टीम विधानसभा आम चुनाव के दौरान गंभीरता से कार्य करें।
टीम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों पर रखें पैनी नजर
उन्होंने कहा कि एसएसटी टीम 5 सितंबर से सभी नाके एक्टिव करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी टीम इंचार्ज पुलिस के साथ साइट विजिट करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सबसे जरूरी है कि अपनी ड्यूटी भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप करें और ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें और आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी करें।
डीसी ने निर्देश दिए कि एसएसटी, एफएसटी व वीएसटी से जुड़े सभी अधिकारी विधानसभा आम चुनाव-2024 की चुनावी प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग की टीमों के साथ बेहतर तालमेल करके अपना कार्य करें। अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें ताकि कोई भी कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न कर सके। प्रशिक्षण के दौरान सी-विजिल इनवेस्टिगेटर एप (सी विजिल) और इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एप(ईएसएमएस) की कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें। उन्होंने नोडल अधिकारियों को भी बैठक लेकर विधानसभा आम चुनाव के दौरान गंभीरता व तत्परता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फ्लाईंग स्क्वायड टीम द्वारा एप और कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली सूचना और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं स्टेटिक सर्विलेंस टीम निर्धारित नाकों पर वाहनों की चेकिंग करें ताकि अवैध धन, शराब आदि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग न हो। उन्होंने कहा कि छोटी गाडिय़ों सहित बडी गाडिय़ों की भी चेकिंग की जाए तथा चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी अवश्य की जाए। नाकों पर की गई चेकिंग की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजनी सुनिश्चित करें। इसके अलावा विडियो सर्विलांस टीम उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव प्रचार प्रसार वीडियोग्राफी करना सुनिश्चित करें ताकि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में चुनाव प्रक्रिया के प्रचार प्रसार गतिविधियों को शामिल किया जा सके।
भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की अवहेलना की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें टीम :
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च के लिए लिमिट तय की है अगर लगता है प्रत्याशी चुनाव में लिमिट क्रॉस करके खर्च कर रहा है व ब्यौरा सही नहीं दे रहा इस पर विशेष निगरानी रखें। वीडियोग्राफी करते वक्त क्यू सीट जरूर बनाएं। प्रतिदिन अपने कार्य का ब्यौरा तैयार रखें। सभी गतिविधियों की सही तरीके से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि संबंधित टीम भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की अवहेलना की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें व इसकी सूचना संबंधित सैल को समय पर दे। उन्होंने कहा कि जब भी टीम के सदस्य किसी भी संदिग्ध की जांच करते है तो उसकी वीडियोग्राफी जरूर करवाएं तथा संदिग्ध गतिविधियों की सही ढंग से जांच करें। रैली व जनसभाओं में प्रत्याशियों ने कितनी कुर्सियां डाली हैं उसका विवरण अकाउंटिंग टीम इसका ब्यौरा अपनी रिपोर्ट में जरूर दर्ज करें।
ग्रामीणों को बढ़चढक़र मतदान करने का दिलाया जा रहा संकल्प
रेवाड़ी जिला प्रशासन की ओर से जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक ओर जहां सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रचार टीम ‘वोट डालने जरूर जाएं…’ का संदेश लेकर ग्रामीणों के बीच पहुंच रही है तथा लोक गीतों, भजनों व मतदाता जागरूकता संकल्प दिलाकर मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने के लिए प्रेरित व जागरूक कर मतदान का महत्व समझा रही है।
मंगलवार को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रचार टीम ने एलबीपी दीपक कुमार के नेतृत्व में एमबीपी मदनलाल व सतबीर सिंह के साथ गांव खेड़ा मुरार, मंगलेश्वर, रायपुर, बिदावास, नंगली परसापुर, झाबुआ, दुल्हेड़ा कलां व दुल्हेड़ा खुर्द में पहुंचकर मतदाताओं को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। जिला प्रशासन की ओर से जिले के प्रत्येक मतदाता को प्रेरित व जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक-एक मतदाता तक पहुंच कर उनके वोट की महत्ता और लोकतंत्र के महापर्व के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम को सही मायनों में चरितार्थ किया जा सके।
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