Hisar News Today: Life imprisonment and fine for the man guilty of killing his girlfriend
हरियाणा न्यूज टूडे / सुनील कोहाड़।
हिसार की ताजा खबर : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंघल की कोर्ट ने मंडी आदमपुर के इंद्रनगर निवासी सुनील को अपनी प्रेमिका की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट में चल रहे अभियोग के अनुसार मंडी आदमपुर के जवाहर नगर की इंद्रा ने मंडी आदमपुर थाना में केस दर्ज करवाया था कि 30 सितंबर 2021 उसने अपनी बेटी सुनीता की शादी पंजाब के लाला के साथ की थी। सुनीता का अपने पति के साथ मनमुटाव हुआ तो वो आमदपुर में उनके पास आकर रहने लगी। इसके कुछ समय बाद सुनीता इंद्र नगर के सुनील के साथ करीब एक साल से रहने लगी थी। सुनील ने सुनीता के साथ मारपीट की तो वह करीब एक महीने से उनके पास रह रही थी।
शिकायत के अनुसार 29 सितंबर की रात करीब दस बजे सुनीता रामलीला देखने के लिए घर से निकली थी। इसी वक्त सुनील आया और सुनीता को पकड़कर दूसरी गली में ले गया। वहां पर सुनीता पर चाकू से वार कर दिए। सुनीता ने शोर मचाया तो वे मौके पर पहुंची। उसे देखकर आरोपित फरार हो गया। उसने अपने बेटी को स्वजन की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 22 मार्च को कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया था।
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