Hisar News : नारनौंद हत्याकांड में तीन सगे भाइयों सहित आठ दोषी करार, सजा पर फैसला आज
Hisar News: Eight people including three brothers convicted in Narnaund murder case, and verdict on punishment today
घर में घुसकर हत्या के मामले में आठ दोषी करार
Hansi Hisar News Today : हिसार जिले के नारनौंद क्षेत्र से के गांव रोशनखेड़ा में नौ साल पहले बलजीत की हत्या के मामले में हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने सबूतों के आधार पर आठ आरोपितों को वीरवार को दोषी करार दे दिया है। अदालत उन्हें शुक्रवार को सजा सुनाएगी की कि दोषी को कितनी सजा दी जाएगी। सबकी नज़रें अदालत की फैसले पर टिकी हुई है। अदालत ने जिनको दोषी करार दिया है उनमें सोनू, अजमेर, विपिन, समुंदर, वीरेंद्र, कर्मबीर, कुलबीर व बेधड़क शामिल हैं।
बलजीत पर घर में घुसकर किया था हमला
दोषी अजमेर, समुंदर और कुलबीर तीनों सगे भाई है। आरोप है कि दोषियों ने रंजिश के चलते बलजीत और उसके परिवार पर घर में घुसकर हमला किया था। इससे पहले भी बलजीत पर दो हमला हो चुका था।
मृतक के भाई के बयान पर नौ साल पहले दर्ज केस में फैसला
कोर्ट में चल रहे केस के अनुसार रोशनखेड़ा निवासी वजीर ने 26 जुलाई को 2016 में केस दर्ज करवाया था कि शाम करीब पांच बजे अपने भाई बलजीत सिंह के मकान के बाहर खड़ा था। उसी समय वीरेंद्र, कुलबीर, समुंदर समेत अन्य लोगों ने उसके भाई के मकान पर हमला किया था। उस वक्त मकान में बलजीत, दलबीर, सुनील, सुनीता, नवीन समेत अन्य लोग थे। आरोपितों ने सभी तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था।
नारनौंद थाना पुलिस ने दर्ज किया था हत्या का मामला
हमले में उसके भाई बलजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। आसपास के लोग बचाव में आए तो आरोपितों ने उन पर भी हमला कर दिया था। उन्होंने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल से भर्ती करवाया। मामले के बारे पुलिस को सूचित किया था। नारनौंद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे। मृतक के भाई के बयान पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
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