Haryana school Bus News Today: There will be no mercy for schools playing with the lives of students, District Deputy Commissioner has given orders to take strict action
स्कूल संचालक सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी में निर्धारित मानकों व मापदंडों को जल्द करवाएं इंप्लीमेंट : डीसी
रेवाड़ी जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों को बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते डीसी राहुल हुड्डा। |
– स्कूल संचालक जिला प्रशासन को देंगे सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की अनुपालना का शपथ पत्र
हरियाणा न्यूज टूडे, रेवाड़ी : स्कूल वाहन के कारण होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार सजग एवं सतर्क है। किसी भी रूप से नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए डीसी ने कहा कि छात्रों की जिंदगी से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। डीसी राहुल हुड्डा ने विद्यार्थियों के लिए घर से स्कूल तक आने-जाने के दौरान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को जिला में संचालित विभिन्न प्राईवेट स्कूल संचालकों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि बच्चों के अभिभावक व परिजन चाहते हैं कि जैसा सुरक्षित माहौल उनके बच्चों को घर पर मिलता है वैसा ही सुरक्षित माहौल उन्हें विद्यालयों में मिलें ताकि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई कर सकें और उनके अभिभावक व परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर बेचिंत रहें। उन्होंने कहा कि अभिभावक व परिजन अपने बच्चों को 6 से 8 घंटे आपको सौपते हैं। ऐसे में घर से स्कूल तक उनको सुरक्षित ले जाना व लाना तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल प्रदान करना स्कूल प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया कि वे बच्चे का एडमिशन करवाने से पूर्व इस बात की पूरी जांच करें कि जिस स्कूल व स्कूल बस में उनका बच्चा स्कूल जाएगा, वह सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के मानकों व मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, वह स्कूल उनके बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं। वहां का स्टाफ कैसा है, इसके उपरांत ही अपने बच्चों को एडमिशन उस स्कूल में करवाएं।
डीसी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने स्कूल संचालकों/प्रबंधकों के साथ मीटिंग में बहुत ही स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्कूल संचालकों को सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करने वाली स्कूल बसों का ही संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर रखे हैं। उन्हांने कहा कि सभी स्कूल संचालक स्कूल वाहनों की फिटनेस को अपडेट रखें व ड्राइवरों का समय-समय पर मेडिकल करवाएं। स्कूल संचालक या प्रबंधक अपने सभी वाहनों के सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शत-प्रतिशत अनुपालना का शपथ पत्र प्रशासन को देंगे। विद्यालयों के असुरक्षित वाहन सडक़पर मिलें तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, फस्र्ट एड बॉक्स, जीपीएस सिस्टम, प्रशिक्षित चालक, परिचालक आदि सभी मानकों पर खरा उतरने वाली स्कूल वाहनों को जिला की सडक़ों पर चलने की इजाजत दी जाएगी। स्कूल बसों द्वारा स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन के मध्येनजर जिला में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से कड़ी निगाह रखी जा रही है। उन्होंने बैठक में स्कूल संचालकों की समस्याएं व सुझाव भी सुने।
बैठक में एसडीएम रेवाड़ी विकास यादव, एसडीएम बावल मनोज कुमार, एसडीएम कोसली उदय सिंह, आरटीए सचिव गजेंद्र सिंह, डीईओ महेंद्र सिंह खनगवाल सहित जिला के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के संचालक मौजूद रहे।
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