×

Highlight

पटाखों की बिक्री व भंडारण को लेकर Haryana police हुई सख्त, जारी की एडवाइजरी

Haryana police became strict regarding the sale and storage of firecrackers, issued advisory

 

अनाधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री तथा भंडारण करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही के दिए गए निर्देश

Haryana News Today Chandigarh – हरियाणा में पटाखों के भंडारण तथा बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान बिना लाइसेंस तथा अनाधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री तथा भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण बिना औपचारिक अनुमति के नहीं कर सकता।

Haryana Police headquarter द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षको को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अभियान चलाते हुए पटाखों के गोदामो, बिक्री केंद्रों तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों की पहचान करते हुए उन्हें सूचीबद्ध करें।

ऐसे सभी दुकानों अथवा गोदामो का संबंधित क्षेत्र के एसएचओ व राजपत्रित अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करें जहां पर पटाखे की बिक्री अथवा भंडारण किया जाता हो। इस दौरान वे अनुमति चेक करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर नियमानुसार सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हो। बिक्री अथवा भंडारण के सभी स्थान अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर होने चाहिए तथा उनके चारों तरफ खुला स्थान होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर लोग जितनी जल्दी हो सके उस स्थान से बाहर निकल सके।

जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पटाखा विक्रेता केवल चयनित स्थानों पर ही सभी सुरक्षा उपायों की पालना करते हुए पटाखे की बिक्री कर सकते हैं जहां पर अग्नि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हो। जिला प्रशासन के अधिकारी शॉप इंस्पेक्टरो तथा अन्य गठित टीमों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए कार्य करें ।

संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा इस बारे में टीमें गठित करने को कहा गया है, जो सरकार द्वारा इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगी और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कड़ी निगरानी रखेंगी। जारी दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में किसी भी अपराध की संभावनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों तथा बाजार आदि में पेट्रोलिंग व नाकाबंदी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

दीपावली के दिन आगजनी संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि आग से जलने आदि के मामले आने पर व्यक्ति का तुरंत उपचार किया जा सके। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखे की बिक्री व इस्तेमाल को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालना करने के लिए सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है ।

Share this content:


Discover more from Haryana News Today

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Previous post

PM Modi से मिलने के बाद CM नायब सैनी का बयान: गेहूं के बीज पर 1000 रुपए सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार

Next post

IPS officer पर यौन शोषण के आरोपों की चिट्ठी वायरल, शुरूआती जांच में आरोप मिले संदेहास्पद, 19 महिला कर्मियों के बयान दर्ज

Post Comment

Hansi

Discover more from Haryana News Today

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading