Haryana government order regarding pensioners
पेंशनर्स को 29 नवंबर तक खजाना, उप-खजाना, बैंक और सीएससी में जमा करवाना होगा बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र
Haryana News Today : हरियाणा सरकार से सेवानिवृत पेंशनर को पेंशन प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। जानकारी देते हुए जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार सिवाच ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना या उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर खजाना कार्यालयों में तथा बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बैंक में अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी पेंशनर अपने नजदीक अटल सेवा केन्द्र (सीएससी) में भी अपना अंगूठा लगाकर ऑनलाइन व स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते है।
उन्होंने बताया कि खजाना कार्यालय हिसार से लगभग 8 हजार पेंशनर पेशन प्राप्त कर रहे हैं। जिन पेंशनरों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी, डी व ई से शुरू होता है, उनको 4 नवंबर से 8 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए खजाना कार्यालय में आना होगा। इसी प्रकार जिन पेंशनर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एफ, जी, एच, आई, जे व के से शुरू होता है वे 11 नवंबर से 14 नवंबर तक हिसार खजाना कार्यालय में अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते हैं। इसी प्रकार जिनके नाम का पहला अक्षर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर है वे सभी 18 नवंबर से 22 नवंबर को तथा वर्णमाला के अक्षर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरू होने वाले सभी पेंशनर 25 नंवबर से 28 नवंबर को आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बचे हुए पेंशनर जो तय तिथियों में किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र नही दे सके, वो 29 नवंबर को अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं। सभी पेंशनरों से अनुरोध है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निश्चित की गई तिथियों को ही खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र देने आए, जिससे भारी भीड़ से बचा जा सके।
ये कागजात साथ लाने अनिवार्य :
जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार सिवाच ने बताया कि प्रदेश सरकार के जो पेशनर उपखजाना हांसी, बरवाला, नारनौद, उकलाना व आदमपुर से पेंशन प्राप्त पत्र कर रहे है, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र उपरोक्त उप-खजानों में ही देना होगा। जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए खजाना कार्यालय/बैंक में जाते समय सभी पेंशनर को अपने साथ पैन कार्ड की प्रतिलिपि, पीपीओ की कॉपी, आधार कार्ड की प्रतिलिपि व आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लेकर आएं। पारिवारिक पेंशनर को अपना पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा तथा पेंशन ले रहे आश्रित बच्चों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार आय का प्रमाण पत्र देना होगा।
बीमार व बुजुर्ग पैंशनर जो की आने जाने मे असमर्थ है, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे दे सकते हैं। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू होंगी। उन्होंने बताया कि शनिवार व रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे।
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