Five sentenced to life imprisonment in the murder case of former Sarpanch of Mandholi Khurd
Daily Haryana News : भिवानी जिले के मंढोली खुर्द गांव में पुरानी रंजिश में गांव के पूर्व सरपंच की हत्या करने के मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्य की अदालत ने सुनाया। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी।
मामला 25 अगस्त 2021 को मंढोली खुर्द गांव में कुछ युवकों ने करीब 65 वर्षीय असबीर सिंह पर कुल्हाड़ी, डंडों आदि से हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले मे मृतक के बेटे मुकेश की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया मुकेश ने पुलिस को बताया कि उसके बड़े भाई पवन कुमार की 2010-11 में मौत हो गई। उसके पिता व गांव के पूर्व सरपंच असबीर सिंह ने कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था कोर्ट में आरोपित बरी हो गए। जिसके बाद से वे रंजिश रखते थे और उसके पिता से पहले भी मारपीट कर चुके थे।
25 अगस्त को कुल्हाड़ी, राड, डंडों से उसके पिता पर हमला कर दिया। वह छुड़वाने गया तो आरोपित वहां से भाग गए। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्य की अदालत ने पांच आरोपितों लाल बहादुर उर्फ सोनू, सोमबीर उर्फ बिजेंद्र, अमित, रवींद्र, सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही इन दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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