Delhi-NCR में ग्रेप चार की पाबंदियां लागू, सिटीजन चार्टर का करना होगा पालन

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  1. Grape four restrictions imposed in Delhi-NCR, Citizen Charter to be followed

– जिलावासी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में बने भागीदार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का करें उपयोग

रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जिला की राजस्व सीमा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 की पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिक सिटीजन चार्टर का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक सावधानियां बरतना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नागरिक वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर होने के कारण जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर आवागमन करें । अस्थमा के रोगी दवा को अपनी पहुंच में रखें, यदि कफ, सांस फूलने व बेहोशी जैसी समस्या आती है, तो चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप दवा लें। स्वस्थ लोगों को अचानक बेहोशी जैसी समस्या आती है तो अलर्ट रहें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें।

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कोहरे और पॉल्यूशन से दिल्ली एनसीआर में दृष्टता हुई कम।

डीसी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की हवा इस समय खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से जिला की राजस्व सीमा में ग्रेप की विभिन्न पाबंदियां प्रभावी हैं। नागरिकों से आह्वान है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वायुमंडल व पर्यावरण प्रदूषित हो। उन्होंने कहा कि नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। वाहनों के टायरों में हवा पूरी रखें। वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल चेक करवाते रहें। पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। फसल अवशेष व कूड़ा करकट में आग न लगाएं। किसी भी प्रकार भवन निर्माण कार्य न करें।

उन्होंने बताया कि जरूरी सामान ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। साथ ही, बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक चल सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सभी संभव उपाय करने को कहा गया है। वृक्षों, सडक़ों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिडक़ाव करने के निर्देश दिए गए हैं।

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