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उपभोक्ता फोरम के आदेश, ब्याज सहित देनी हो राशि
हरियाणा न्यूज टूडे, हिसार : बहन को शादी में गिफ्ट देने के लिए भाई ने ऑनलाइन 32 हजार की 40 इंची एलईडी खरीदी थी, जब ऑनलाइन खरीदी हुई एलइडी का करियर उसके घर पर पहुंचा तो देखकर सब हैरान रह गए। क्योंकि उन्होंने जो एलइडी ऑनलाइन खरीद कर घर पर मंगवाई थी वो टूटी मिली थी। जब पीड़ित उपभोक्ता ने कंपनी से एलईडी बदलने या अपने पैसे वापस मांगे तो कंपनी ने ना ही तो एलईडी बदली और उसके द्वारा की गई पेमेंट भी वापस करने से इनकार कर दिया।
उसके बाद पीड़ित उपभोक्ता न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद निपटान फोरम पहुंचा था। यहां से अब पीड़ित उपभोक्ता के हक में फैसला देते हुए फोरम ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कंपनी को अपने खर्चे पर पुरानी एलईडी वापिस लेकर नई देने या फिर 32 हजार 412 रुपए 49 पैसे की राशि प्रति वर्ष 9 फीसद ब्याज सहित, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित के चलते 5 हजार रुपए मुआवजा व 3 हजार रूपये मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। अगर कंपनी 45 दिन में आदेश की पालना नहीं करती है तो उक्त ब्याज दर 12 फीसद सहित राशि चुकानी होगी। इसके अलावा तीन साल तक कैद या एक लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
पीड़ित उपभोक्ता प्रभुवाला निवासी अंकित भाटिया ने बताया कि उपभोक्ता फोरम ने उसके हक में फैसला सुनाया है। पांच साल बाद न्याय मिला है। पड़ाव चौक स्थित सुदामा नगर में रिश्तेदार रहते हैं। पांच साल पहले बहन की शादी में एलईडी गिफ्ट करनी थी। 21 जनवरी 2019 को एलईडी की डिलीवरी हुई थी। उसमें डिफेक्ट था जिसे कंपनी ने नहीं बदला। निर्माता कंपनी ने ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन नई एलईडी में डिफेक्ट होने पर रिप्लेस करने या राशि लौटाने के लिए बोला तो मना कर दिया था। ऐसे में फरवरी 2019 में उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था, जिसमें सुनवाई करते हुए फोरम के प्रेजिडेंट जगदीप सिंह ने उसके हक में उक्त फैसला सुनाया है।
हरियाणा न्यूज पर खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें: – हैड आफिस इंचार्ज, सुनील कोहाड़ पत्रकार, हिसार। हरियाणा , 7015156567 ya mail id :- sunilkohar@gmail.com
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