AH News Haryana: Appeal not to buy plots in illegal colonies, first contact the town planner regarding the validity of the colony
जिला नगर योजनाकार के अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण अंकुश लगाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने जिला सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार, खनन व श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही (तोडफोड़ की कार्यवाही व एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अवैध कालोनियां नियमितिकरण पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आती हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएं।
डीसी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नियंत्रण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी काटने वाले झूठ सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लांट बेच देते हैं, इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब वह उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्रवाई की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है इसलिए नागरिक चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त न करें ताकि आमजन की गाढ़ी कमाई बेकार न जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकता है। रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने खनन अधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि जिला में खनन की 19 साईटों का परमिट दिया गया है। उन्होंने बैठक में सभी संबंधित एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में जांच करने के निर्देश दिए।
बाल श्रम के नियमों की पालना न करने पर करें कार्यवाही:डीसी
डीसी अभिषेक मीणा द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में श्रम अधिकारियों द्वारा श्रम एक्ट के तहत अब तक की गई कार्यवाही के बारे में भी समीक्षा की। उन्होंने बैठक में डीटीएफ टीम को निर्देश दिए कि जिला रेवाड़ी में कही भी बाल श्रम को पनपने नहीं दिया जाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी बाल श्रम नियमों की अवहेलना हो वहां सहायक श्रम आयुक्त स्वयं मौके पर पहुंचकर बाल श्रमिको को मुक्त करवाने का कार्य करें साथ ही श्रम एक्ट के तहत श्रम निमयों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें।
डीसी अभिषेक मीणा द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में श्रम अधिकारियों द्वारा श्रम एक्ट के तहत अब तक की गई कार्यवाही के बारे में भी समीक्षा की। उन्होंने बैठक में डीटीएफ टीम को निर्देश दिए कि जिला रेवाड़ी में कही भी बाल श्रम को पनपने नहीं दिया जाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी बाल श्रम नियमों की अवहेलना हो वहां सहायक श्रम आयुक्त स्वयं मौके पर पहुंचकर बाल श्रमिको को मुक्त करवाने का कार्य करें साथ ही श्रम एक्ट के तहत श्रम निमयों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें।
यह रहे मौजूद:
बैठक में पुलिस अधीक्षक डा. मयंक, एसडीएम रेवाड़ी सुरेन्द्र सिंह, एसडीएम बावल उदय सिंह, एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव, सीटीएम प्रीति रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डा. मयंक, एसडीएम रेवाड़ी सुरेन्द्र सिंह, एसडीएम बावल उदय सिंह, एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव, सीटीएम प्रीति रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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