Haryana News Today in Hindi Brother murdered to grab mother savings, court sentenced life imprisonment
हरियाणा न्यूज सोनीपत : गांव रोहट में मां की जमा पूंजी हड़पने के लिए भाई को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जीजा पर झूठा इल्जाम लगाया था। इस मामले में अब फैसला देते हुए अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 7000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
गांव रोहट निवासी मंजीत ने 9 अगस्त, 2021 को सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उनकी गांव की जमीन का मुआवजा 10 अगस्त, 2021 को मिलना था। चिटाना गांव निवासी उनका जीजा मोनू मुआवजे की धनराशि में अपना हिस्सा मांग रहा था। रुपए देने से मना करने पर उसने 8-10 साथियों के साथ घर पर आकर हमला कर दिया था।
मंजीत का आरोप था कि मोनू ने उसके साथ ही उनके भाई राजेश और बहन आशा पर चाकू व तेजधार हथियार से हमला किया था। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर राजेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने मोनू और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने मामले में गहनता से जांच की थी तो मामला संदिग्ध मिला था। पुलिस ने मंजीत को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की थी तो उसने भाई पर हमला खुद करना स्वीकार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि उसने जीजा को फंसाने के लिए मामला दर्ज करवाने की बात कही थी। मंजीत ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां का 2 लाख रुपए का बीमा था। मां की मौत 3 साल पहले हो गई थी।
बीमा के कागजात उसके पास थे जबकि नॉमिनी उसका बड़ा भाई राजेश था। वह बीमा लेने के लिए कागजात मांग रहा था। इसको लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था। तब से राजेश चिटाना गांव में जीजा के पास रह रहा था। घटना के दिन वह कागजात मांगने आया था। इसको लेकर विवाद हुआ था और चाकू लगने से बड़ा भाई घायल हो गया था। बाद में उसने जीजा का नाम ले लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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