Property Dispute Murder: 3 people including the deceased’s son sentenced to life imprisonment for murdering an old woman
हिसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने अर्बन एस्टेट में साल 2020 में ( Property Dispute Murder ) वृद्धा सतबीरी की हत्या एवं आपराधिक साजिश रचने के मामले में उसके बेटे राजेश और दो अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने राजेश के साथ में ऑटो मार्कीट निवासी अनिल उर्फ अक्षय और एक अन्य को भी उम्रकैद एवं 90-90 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को 9 अप्रैल को दोषी करार देकर आरोपी राहुल को बरी कर दिया था। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने इस संबंध में 15 जून 2020 को हत्या, आपराधिक षडयंत्र रचने और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार अर्बन एस्टेट के रमेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हम तीन भाई-बहन हैं, सबसे बड़ी बहन सुनीता, उससे छोटा मैं और सबसे छोटा भाई राजेश है। माता सतबीरी देवी अर्बन एस्टेट में मेरे साथ किराए के मकान में रह रही थी। भाई राजेश मेरे व मेरी माता से अलग अर्बन एस्टेट में ही दूसरे मकान में रहता है। मेरी माता के नाम दो एकड़ जमीन गांव टोकस-पातन में, अर्बन एस्टेट में एक मकान और सैक्टर 27-28 में एक प्लाट है। साल 2018 से भाई राजेश का प्रापर्टी का विवाद माता के साथ चल रहा था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं बीती शाम को करीब 7.30 बजे सैक्टर 1-4 में किसी काम से गया हुआ था। मेरी पत्नी निर्मला ने रात 9 बजे फोन कर बताया कि माता सतबीरी पड़ोसन कृष्णा के साथ अर्बन एस्टेट में घूम रही थी। दो अज्ञात युवक माता सतबीरी पर गोलियां चलाकर और चाकू मारकर फरार हो गए। बाद में पड़ोसन कृष्णा ने बताया कि सतबीरी गली में घूम रही थी। अचानक दो युवक बाइक पर आए। उन्होंने बाइक आगे अड़ाकर सतबीरी पर गोली चलाई और एक युवक ने चाकू से वार किया।
हमले में सतबीरी गिर गई और आस-पड़ोस के व्यक्तियों ने उसे संभाला। फिर सतबीरी को अस्पताल में ले गए। कुछ देर बाद मेरी माता की मौत हो गई। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था।