Hisar News Today: धोखाधड़ी से मकान बेचने के दोषी को तीन वर्ष की कैद

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Hisar News Today: Three years imprisonment to the accused of selling house fraudulently

 

हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश निशांत शर्मा की अदालत ने मकान पर लोन होने के बावजूद धोखाधड़ी से बेचने के मामले में आजाद नगर के अमर विहार निवासी रामकिशन को नौ वर्ष बाद दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आजाद नगर की रहने वाली तुलसी विहार की रामरति ने मामले में वर्ष 2015 में सदर सदर थाना में केस दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया था कि उसने एक मकान 183.33 वर्ग गज का आजाद नगर के तुलसी विहार में अमर विहार के रहने वाले राम किशन से 14 लाख 65 हजार रुपये में खरीदा था। रजिस्ट्री के समय रामकिशन को सारी रकम अदा कर दी थी।

रजिस्ट्री के समय दोषी ने कहा था कि उसकी इस मकान की असली रजिस्ट्री कहीं गुम हो गई है। उसने बताया था कि इस मकान पर कोई लोन नहीं है, लेकिन 29 सितंबर 2014 को सिंडिकेट बैंक के कर्मचारी उसके घर पर आए और उसके घर के गेट के बाहर नोटिस लगाकर चले गए। उसने देखा तो नोटिस में इस मकान पर लोन दिखाया गया। यह ब्याज सहित कुल 15 लाख 66 हजार 692 रुपये दिखाया गया था। इस मकान के गारंटर के तौर पर ओम प्रकाश, रामनिवास, नरेंद्र, मनजीत, रामावतार, राजबीर को लोन दिला रखा था।

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