Chandigarh Breaking News: Haryana Police issues traffic advisory; Advisory issued regarding farmers’ march to Delhi
किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के चलते जारी की गई एडवाइजरी
हरियाणा पुलिस की अपील, पंजाब की ओर यात्रा अति आवश्यक परिस्थितियों में ही करें
हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा यात्रियों की सुविधा को लेकर एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही सरकार ने हरियाणा के आठ जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के आदर्शों के मुताबिक रविवार से आगामी आदेशों तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। हरियाणा पुलिस ने इस दौरान लोगों से 13 फरवरी को प्रदेष के मुख्य मार्ग का उपयोग अति आवष्यक स्थिति में ही करने की सलाह दी है। हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात के बाधित रहने की संभावना है। अतः आमजन से अपील की गई है कि वे पंजाब की ओर यात्रा अति आवश्यक परिस्थितियों में ही करें।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), हरियाणा, ममता सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक की वर्तमान स्थिति जानने के लिए हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- ट्विटर के @police_haryana , @DGPHaryana तथा फेसबुक अकाउंट Haryana Police को फॉलो करें। एनएच-44 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर किसी यातायात की बाधा की परिस्थिति में चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री डेराबस्सी, बरवाला/रामगढ़, साहा, शाहबाद , कुरूक्षेत्र के रास्ते अथवा पंचकूला, एनएच-344 यमुनानगर इंद्री/पिपली , करनाल होते हुए दिल्ली पहुंचे। इसी प्रकार, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले यात्री करनाल ,इंद्री/पिपली, यमुनानगर, पंचकूला होते हुए अथवा कुरूक्षेत्र, शाहबाद, साहा, बरवाला, रामगढ़ होते हुए अपने गन्तव्य स्थान पर पहंुचे। लोग किसी भी असहज परिस्थिति में डायल-112 पर संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने और यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सभी रेंज एडीजीपी/आईजीपी, पुलिस आयुक्त और जिलों के एसपी को दिषा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आमजन को कम से कम असुविधा हो एवं कानून व्यवस्था सुचारू रहे। इसके अतिरिक्त, प्रभावित जिलों खासकर अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा में यातायात के रूटों को अस्थाई तौर पर बदलने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है।
उन्होंने आगे कहा कि सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इसका ध्यान रखें। संबंधित जिलों को इस संबंध में स्थानीय एडवाइजरी जारी करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि, राज्य में अन्य सभी मार्गों पर यातायात की आवाजाही सुचारू रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस दौरान अनावष्यक रूप से ना निकले और यदि संभव हो तो यात्रा करने से बचें।
ममता सिंह ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में षामिल है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा तथा कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार गृह मामले विभाग ने दिए इंटरनेट बंद करने के आदेश
क्रमांक 2/1/2024-1एच (सी) दिनांक चंडीगढ़ 10.02.2024 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत आदेश और
दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 का नियम 2
1. जबकि, यह अतिरिक्त द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, हरियाणा ने अपने अनुरोध दिनांक 10.02.2024 के माध्यम से कहा कि कुछ संगठनों द्वारा दिए गए किसान मार्च/आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर, तनाव, झुंझलाहट, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सार्वजनिक शांति और शांति में व्यवधान।
2. जबकि, भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण उपर्युक्त जिलों में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है। , जिन्हें मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया/मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/प्रसारित किया जा सकता है।
3. मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सुविधाजनक बनाने और संगठित करने के लिए, जो जीवन की गंभीर क्षति का कारण बन सकते हैं। और आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना।
4. इसलिए, अब, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पढ़ा जाएगा। 1, गृह सचिव, हरियाणा इसके द्वारा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश देते हैं। वॉयस कॉल हरियाणा राज्य के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में है। हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
5. इस बात पर जोर दिया गया है कि यह आदेश व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू घरों की ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को छूट देकर सार्वजनिक सुविधा का अत्यधिक ध्यान रखते हुए जारी किया जा रहा है, जिससे प्रभावित नहीं होगा। राज्य के वाणिज्यिक/वित्तीय हित और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू ज़रूरतें।
6. यह आदेश हरियाणा राज्य के डबवाली सहित अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और 16 सितंबर, 2019 से लागू होगा। 11.02.2024 (06:00 बजे) से 13.02.2024 (23:59 बजे) तक। जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, आकस्मिक स्थिति को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
(टी.वी.एस.एन. प्रसाद)
तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को कॉपी करें:-
अतिरिक्त. सरकार के मुख्य सचिव. हरियाणा का गृह विभाग
1. मुख्य सचिव, हरियाणा, अध्यक्ष समीक्षा समिति।
2. एडीजीपी/सीआईडी, हरियाणा उनके अनुरोध दिनांक 10.02.2024 के संबंध में और उपरोक्त आदेश को लागू करवाएं
सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से तुरंत।
3. निदेशक जनसंपर्क, हरियाणा – (इस आदेश के व्यापक प्रचार के लिए) उपायुक्त अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, हिसार और कुरूक्षेत्र सूचनार्थ।
Superintendents of Police, Ambala, Fatehabad, Hisar, Kaithal, Sirsa, Kurukshetra, Jind and Dabwali for information.
6 अधीक्षक आईटी सेल गृह विभाग (इस आदेश को गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें)
नेट बंद: कल रविवार सुबह 06:00 बजे से फतेहबाद , अंबाला, हिसार, जीन्द, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा में इंटरनेट बंद रहेगा।
हरियाणा न्यूज पर खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें: – हैड आफिस इंचार्ज, सुनील कोहाड़ पत्रकार, हिसार। हरियाणा , 7015156567
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