Hisar News Today: पेटवाड़ के पवन उर्फ टिंकू की हत्या के आरोपी को शनिवार को सुनाई जाएगी सजा , गैंगस्टर विनोद काणा सहित कौन कौन हुए बरी

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 Hisar News Today: accused of murder of Pawan alias Tinku of Petwar will be sentenced on Saturday, who including gangster Vinod Kana was acquitted

Screenshot_2023_1213_085045 Hisar News Today: पेटवाड़ के पवन उर्फ टिंकू की हत्या के आरोपी को शनिवार को सुनाई जाएगी सजा , गैंगस्टर विनोद काणा सहित कौन कौन हुए बरी

हरियाणा न्यूज टूडे, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने गोली मारकर पेटवाड़ के पवन उर्फ टिंकू की हत्या के मामले में राजली निवासी आरोपी अमित को दोषी करार दिया है। जबकि बाकी आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। पवन उर्फ टिंकू की हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए अमित राजली को अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी। 
पेटवाड़ निवासी पवन उर्फ टिंकू की हत्याकांड में बनाए गए आरोपित थुराना निवासी गैंगस्टर विनोद काणा, मोठ निवासी नरेश, नारनौंद निवासी जगदीश और गोरखपुर निवासी सोनू को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत दोषी को शनिवार को सजा सुनाएगी। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 18 अगस्त 2016 को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। गांव पेटवाड़ निवासी राजेंद्र ने पुलिस को बयान देकर बताया था कि वह खेती का काम करता है। मैं 18 अगस्त 2016 को शाम 7 बजे गांव के श्रीराम मंदिर में पूजा करने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। आगे बाइक पर मेरा भाई पवन चल रहा था। इसी दौरान भकलाना गांव की तरफ से बाइक पर 3 युवक आए। 
युवकों ने उसके भाई की बाइक के पास अपनी बाइक रोकी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाइक से उतरकर जान बचाने के लिए भागा तो बदमाशों ने भाई पवन को 5-6 गोलियां मार दी। जिस कारण भाई की मौके पर मौत हो गई। नारनौंद थाना पुलिस ने जांच के बाद राजली निवासी अमित, गैंगस्टर विनोद काणा, नरेश, जगदीश और सोनू पर हत्या का केस दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में आरोपी अमित को दोषी करार देकर बाकी आरोपियों को बरी कर दिया।

हरियाणा न्यूज पर खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें: – हैड आफिस इंचार्जसुनील कोहाड़ पत्रकार, हिसार। हरियाणा , 7015156567 ya mail id :- sunilkohar@gmail.com

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