6 years imprisonment to the accused of kidnapping minor, Hisar court sentenced the youth of Jind district
Haryana News Today : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में जींद के गांव लुदाना के राजेश को 6 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
आजाद नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में 26 अक्तूबर 2019 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक गांव के युवक ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि मेरे चाचा की लड़की हमारे घर पर रहती थी। मेरी चचेरी बहन को जींद के गांव लुदाना का राजेश 6 दिन पहले बहला- फुसलाकर शादी करने की नियत से भगा ले गया। मेरी बहन नाबालिग है। उसकी जन्म तिथि 7 सितंबर 2003 है। आजाद नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में सूचना के आधार पर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बरामद किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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