परिवार पहचान पत्र में अवैध रूप से जोड़े 29 सदस्य, सीएससी संचालक पर केस दर्ज / Haryana News Today
परिवार पहचान पत्र में अवैध रूप से जोड़े 29 सदस्य, सीएससी संचालक पर केस दर्ज

परिवार पहचान पत्र में अवैध रूप से जोड़े 29 सदस्य, सीएससी संचालक पर केस दर्ज

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29 members added illegally in family identity card, case registered against CSC operator

ADC ने दी थी शिकायत, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हुई कार्रवाई

हरियाणा परिवार पहचान पत्र ( Haryana PPP ) में त्रुटियों का सिलसिला अभी थम भी नहीं पाया है कि अब परिवार पहचान पत्र में अवैध रूप से नए सदस्य जोड़ने का मामला सामने आया है। सोनीपत की अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने इस मामले में CSC Centre ( common service centre ) संचालक बैंयापुर निवासी उमेश के खिलाफ पुलिस आयुक्त को शिकायत दी थी।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम-2021 के तहत जिले में पहला केस

पुलिस आयुक्त के आदेश पर थाना सदर पुलिस ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में इस अधिनियम के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है। पुलिस को आयुक्त को भेजी गई शिकायत में अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि उनके पास मूर्ति देवी (एफ.आ.ई.डी. 5 यू.जे.आई. 9475) ने शिकायत दी थी कि उनके परिवार पहचान पत्र में 29 अतिरिक्त सदस्यों को अवैध रूप से जोड़ा गया है।

जांच के बाद पता चला कि सोनीपत के बैंयापुर गांव के निवासी उमेश एक सी.एस.सी. संचालक है। उमेश ने अपने ऑप्रेटर आई.डी. का दुरुपयोग कर यह गड़बड़ी की है। उमेश ने 7 अज्ञात सदस्यों को family ID में जोड़ने के लिए अवैध ओ.टी.पी. का इस्तेमाल किया। इसी तरह से अन्य सदस्यों को भी अवैध रूप से जोड़ा गया है।

नया सदस्य जोड़ने के लिए मुखिया का ओ.टी.पी. होना जरूरी

यहां यह बता दें कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो ‘नागरिकों को उनके परिवार से जुड़े डाटा का सटीक प्रबंधन सुनिश्चित करती है। योजना के तहत किसी भी सदस्य को जोड़ने के लिए संबंधित परिवार के मुखिया (एच.ओ.एफ.) का ओ.टी. पी. जरूरी होता है। इस मामले में परिवार के मुखिया के पास कोई ओ.टी.पी. नहीं आया।

बी.एन.एस. वआई.टी. अधिनियम के तहत भी केस दर्ज

इस घटना पर अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने और हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम 2021, भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 36 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

रद्द होगी सी.एस.सी. की मान्यता

थाना सदर सोनीपत में उमेश के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद अब उनके सी.एस.सी. की मान्यता रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सी.एस.सी. का लाइसैंस वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही इस मामले की शिकायत एच.पी.पी.ए. पंचकूला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग के सचिव और जिला समन्वयक (सी.एस.सी.) को भी दी गई है।

परिवार पहचान पत्र में अवैध रूप से नए सदस्य जोड़ने का मामला सामने आया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी थी। सी.एस.सी. की मान्यता रद्द की जाएगी।

  • अंकिता चौधरी, ए.डी.सी., सोनीपत ।

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