Case registered against Block Education Officer in Haryana
हरियाणा न्यूज/सिरसा : गांव मलड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापक जयबीर की शिकायत पर थाना रोड़ी में बड़ागुढ़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ( block education officer Sirsa ) मनीषा निदीपा गर्ग के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता जेबीटी अध्यापक जयवीर ने अपनी शिकायत में खंड शिक्षा अधिकारी मनीष गर्ग पर आरोप लगाया कि एक फरवरी 2024 को वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा निदीपा गर्ग ने स्कूल का दौरा किया।
शिकायतकर्ता के वकील अधिवक्ता रजत कल्सन, रविंद्र बाल्याण ने बताया कि शिकायत देने के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने पर उन्होंने हरियाणा के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, हिसार रेंज के एडीजीपी तथा सिरसा के एसपी व थाना रोड़ी के प्रभारी को लीगल नोटिस भेजा तथा लीगल नोटिस में उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज न करना एससी एसटी एक्ट की धारा 4 व आईपीसी की धारा 217, 219, 166 व 166। के तहत अपराध है तथा अधिवक्ता कलसन ने नोटिस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को चेताया कि अगर सात दिन के अंदर शिकायतकर्ता अध्यापक जयवीर की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा निदीपा गर्ग पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह उक्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
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