( NEW TRAFFIC RULE 2025 ) : Vehicle will be confiscated if challan is not paid
गाड़ी का चालान तय समयावधि में नहीं भरा तो वाहन होगा जब्त
अगर किसी वाहन का चालान हो जाता है और वाहन चालक किसी कारण चालान का भुगतान दिए गए समय के मुताबिक नहीं करता है तो उसकी गाड़ी को पुलिस जबत कर लेगी। यह खबर सुनते ही वाहन चालकों के रोंगटे खड़े हो गए। सरकार का यह फैसला राजस्व में बढ़ोतरी करेगा तो वाहन चालकों के लिए सर दर्द बनने वाला है। गाड़ी जब्त होने की इस खबर से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
यातायात नियमों का पालन करे पालन
पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह न केवल सड़क पर अनुशासन बनाए रखता है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी होता है।
चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास
ट्रैफिक पुलिस अब चालान प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। ई-चालान प्रणाली के जरिए वाहन मालिक अपने चालान को ऑनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई।
उन्होंने कहा है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 60 दिनों में चालान भरना अनिवार्य है।

अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। वाहन चालक चालान कटने पर उसे 60 दिनों के भीतर भरें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अपनी गाड़ी की गति सीमा का ध्यान रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
वाहन के दस्तावेज पूरे रखें
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा है कि वाहन चालक अपने वाहन के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पॉल्यूशन आदि पूर्ण रखें। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और ओवर स्पीड से संबंधित पोस्टल चालान करती है। अगर किसी वाहन का नोट पार्किंग या ओवर स्पीड का पोस्टल चालान होता है और अगर उसका पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन या फिर बीमा समाप्त हो चुका है तो नो पार्किंग या ओवर स्पीड के साथ इस सब का भी जुर्माना लगाया जाता है।
किन के लिए है यह सरकारी आदेश
हिसार पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि अगर कोई वाहन चालक चालान की समयावधि के अंदर चालान जमा नहीं करवाता तो उस वाहन को नियंत्रण या हिरासत में लिया जाएगा। यह सख्त कदम उन लोगों के लिए है, जो चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते है। उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 60 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है।
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