युवक की हत्या के मामले में पांच लोगों को जींद अदालत ने सुनाई उम्रकैद

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 Jind court sentences five people to life imprisonment in the case of murder of young man

हरियाणा न्यूज जींद : जींद के भारत सिनेमा के पास सात साल पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने व दूसरे पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पांच लोगों को उम्रकैद व 18-18 हजार रुपये जुर्माना किया है। Jind court decision in murder case

अदालत में चले अभियोग के अनुसार विश्वकर्मा कालोनी निवासी फिरोज खान उर्फ फौजी ने 30 दिसंबर 2016 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने दोस्त रजत के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे। जब वह भारत सिनेमा के निकट पहुंचे तो पीछे से एक कार व दो मोटसाइकिलों पर सवार कुछ युवक आए। जहां पर आते ही कार की टक्कर मोटरसाइकिल को मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर गए। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें रजत की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसको तीन गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। Haryana news Jind

वारदात 30 दिसंबर 2016 को दी गई थी मामले की शिकायत को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। उसने आरोप लगाया था कि उन पर गोली गांव रामराये निवासी विक्रम उर्फ आशु उर्फ बोना, गांव खोखरी निवासी अनिल उर्फ लाला, रोहतक रोड निवासी आशीष खोखर, गांव पड़ाना निवासी सोमबीर, गांव अमरहेड़ी निवासी बिजेंद्र ने रजत की हत्या की है और उस पर जानलेवा हमला किया था। Jind ki taaja khabar

पुलिस जांच के दौरान हत्या में दिल्ली के नरेला निवासी साहिल उर्फ विपुल, विक्रम उर्फ आशु, बिजेंद्र, सोमबीर, अनिल उर्फ काला का नाम सामने आया था और उनको गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने पांचों को हत्या व जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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