accused of molesting a minor was sentenced to seven years imprisonment and a fine of Rs 30,000
वर्ष 2023 को लड़की के पिता ने दी थी शिकायत
Bhiwani News : नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय ने 7 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वर्ष 2023 में नाबालिग लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया था। मामले में सुनवाई करते हुए अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने आरोपी गांव दिनोद निवासी हुसैन को 7 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने इन धाराओं के तहत सुनाई सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ करने के मामले में अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने आरोपी हुसैन को दोषी करार देते हुए 12 पोस्को एक्ट के तहत 3 साल कैद व पांच हजार रुपये, धारा 366 के तहत 7 वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, एससी/एसटी एक्ट के तहत 7 वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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