नशा तस्करी मामले में महिला सहित तीन लोग दोषी करार

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 Three people including woman found guilty in drug smuggling case in Hansi 

हांसी पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था 

हरियाणा न्यूज हिसार : अदालत ने नशा तस्कर मामले में महिला सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी अनिल, चरणबीर और मुन्नी को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि हांसी पुलिस ने तीनों को करीब 16 किलोग्राम गांजा के साथ काबू किया था। उन पर 14 सिंतबर 2019 को तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। Hansi News Today 

अदालत में चले मामले के अनुसार हांसी पुलिस को 14 सिंतबर 2019 को गुप्त सूचना मिली कि पानीपत जिले के गांव नामुंडा निवासी अनिल खरड़ रोड के पास हांसी के चरणबीर व मुन्नी को गांजा पती देकर जा जाएगा। सूचना के आधार हांसी पुलिस ने टीम तैयार की और सूचना के आधार पर बताई गई जगह पर पुलिस पहुंची। इस दौरान हांसी रोड़ समाधा मंदिर की ओर से एक गाड़ी आकर रूकी। करीब 15 मिनट बाद एक बाइक पर एक लड़का वहां आया। इस दौरान गाड़ी में सवार एक औरत व एक व्यक्ति ने गाड़ी में से उतारकर 4 कट्टे लड़के को दिए। इस दौरान आस- पास खड़ी पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। Hansi News in Hindi 

हांसी पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों की पहचान अनिल, चरणबीर व मुन्नी के रूप में हुई है। आरोपित अनिल ने अपना पता पानीपत के नामुंडा गांव का रहना बताया। वही चरणबीर व मुन्नी ने अपना पता हांसी के मिर्चुनाथ बाबा नाथा का पता बताया। पुलिस ने तीनों के पास से 16 किलोग्राम गांजा पत्ती बरामद कर काबू कर लिया। Hansi police station 

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