Four people of Chabri village imprisoned
हरियाणा न्यूज जींद : गांव चाबरी कालोनी में साढ़े चार साल पहले घर में घुसकर मां-बेटी व पुत्रवधू से मार पिटाई व जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने चार लोगों को दो-दो साल की कैद व 2500-2500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। Four people of Jind district village imprisoned
अदालत में चले अभियोग के अनुसार चाबरी कालोनी निवासी कमला देवी ने पांच जून 2019 में सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि चार जून को वह, उसकी बेटी पुष्पा व पुत्रवधू ज्योति घर पर बैठे हुए थे। मकान के पड़ोसी दलबीर, संतोष, सुमेर व आशा व अन्य लोग हथियारों से लैस होकर आए। जहां पर आते ही उस पर लाठियों से हमला कर दिया। Jind crime news today
जब उसकी बेटी पुष्पा व पुत्रवधू ज्योति ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मार पिटाई कर दी और नीचे गिरा दिया। इसके बाद आरोपितों ने तीनों पर तेजधार हथियार से हमला किया। शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करके उनको छुड़वाया। इसके बाद आरोपित धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। Jind Haryana news Today
पुलिस ने चाबरी कालोनी निवासी दलबीर, संतोष, सुमेर व आशा व अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला व धमकी देने का केस दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत की अदालत ने चारों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की कैद व 2500-2500 रुपये जुर्माना किया है।
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