किसान आंदोलन 2 : हरियाणा में धारा 144 लागू, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर लगाई धारा 144, दिल्ली कूच को लेकर किसान संगठन दो फाड़ / Haryana News Today

किसान आंदोलन 2 : हरियाणा में धारा 144 लागू, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर लगाई धारा 144, दिल्ली कूच को लेकर किसान संगठन दो फाड़

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 Farmers Andolan 2: Section 144 imposed in Haryana, Section 144 imposed regarding farmers’ march to Delhi

सोनीपत में दिल्ली कूच को लेकर रिहर्सल करते हुए किसान। 

हरियाणा न्यूज किसान आंदोलन 2 : हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 18 किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कोच के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। किसानों ने इस दिल्ली कूच को किसान आंदोलन 2 का नाम दिया है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बुधवार को जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए। वहीं दिल्ली कुछ को लेकर किसान संगठन भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। 

किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर बैठकर लंबा आंदोलन कर चुके हैं। किसानों का आरोप है कि लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी किसानों की मांगों को सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। किसान आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार लगातार किसान मजदूर को गुमराह करने में लगी हुई है। हरियाणा के सात किसान संगठन, पंजाब के दस और हिमाचल प्रदेश का एक किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कुछ करने का ऐलान कर चुका है और इसके लिए गांव गांव जाकर किसानों को किसान आंदोलन दो में शामिल होने के लिए न्योता दिया जा रहा है। 3 फरवरी को हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद कस्बे में एक किसान रैली का आयोजन भी किया गया था। जिसमें भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर सरकार की नींद हराम करने का काम किया। 

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किसानों के उग्र रूप को देखते हुए सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को सील करने की कवायद शुरू कर दी है। ताकि पहले हुए किसान आंदोलन की तरह किसान आंदोलन सरकार के लिए कोई मुसीबत पैदा ना कर दे। इसको देखते हुए सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दे दिया। कमिश्नर के आदेशों के मुताबिक पांच या इससे अधिक आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। 

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आदेशों के मुताबिक कोई पोस्टर बैनर या लाउडस्पीकर पर कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता। ‌ ट्रैक्टर ट्रालियों की नियमित जांच करने के आदेश दिए गए हैं ताकि उनमें ईट पत्थर इत्यादि ना भरे हुए हो। उन्होंने सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व शरारती तत्व घुस जाते हैं और सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कोच को देखते हुए प्रशासन ने ऐतिहातन के तौर पर किसी भी मार्च, रैली, जुलूस निकालना, मीटिंग करने, धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। आदेशों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लाठी डंडे सहित किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं घूम सकता। 

दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने दी अपनी तैयारी जोरो से शुरू कर दी है। सोनीपत जिले के खरखोदा गोहाना में भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रिहर्सल की। जिसमें काफी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों सहित हिस्सा लिया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और सरकार किसान और मजदूर के हितों के लिए कोई योजना तैयार नहीं कर रही बल्कि उनको प्रताड़ित करने में लगी हुई है। इसी को लेकर हर जिले के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में लगे हुए हैं। किसानों की लड़ाई आने वाली पीढ़ियों ( नस्लों) को बचाने की लड़ाई है और इसके लिए किसान मजदूर कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 

हरियाणा सरकार इन बार्डरों को कर सकती है सील

किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा सरकार किसानों पर पल-पल की नजर रखे हुए हैं। सरकार का खुफिया तंत्र किसानों के हर कदम पर ताजा अपडेट सरकार तक पहुंचाने में लगा हुआ है। केंद्र की दिल्ली सरकार के लिए हरियाणा के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान ज्यादा घातक हो सकते हैं। ‌ दिल्ली कूच के लिए पंजाब के किसान सिरसा जिले के डबवाली बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जींद के खनौरी अंबाला के शंभू बॉर्डर से किसान हरियाणा में प्रवेश कर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे।

किसान आंदोलन 2 में किसानों की मांगें

• स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय किए जाएं।

• किसान और मजदूरों को पूरे तरीके से कर्जमुक्त बनाया जाए।

• भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में सरकार फिर से लागू करने का काम करे।

• अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति ले, वहीं कलेक्टर रेट से 4 गुणा मुआवजा देने का प्रावधान लाया जाए।

• लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए।

• दिल्ली आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए।

• विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को भी रद्द किया जाए

अपने समर्थित किसानों की मीटिंग लेते गुरनाम सिंह चढुनी। 

गुरनाम सिंह चढूनी दिल्ली कूच से अलग

वहीं भारतीय किसान यूनियन (चढूनी गुट) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा है कि SKM (अराजनीतिक) सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान कर रही है। दिल्ली कूच को लेकर कोई बातचीत या चर्चा उनसे नहीं हुई है और न ही निमंत्रण मिला है। इसलिए वे दिल्ली कूच में शामिल नहीं होंगे। चढूनी ने कहा कि वह किसान हित में नहीं बल्कि कहीं न कहीं किसानों के दुश्मन हैं। कुछ ज्यादा होशियार भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जहां कानून बनते हैं, वहां पर किसानों के आदमी होने चाहिए। यह तभी संभव है जब राजनीति में आएंगे।

कार्यालय पुलिस आयुक्त, सोनीपत (हरियाणा) राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई सोनीपत

दूरभाष 01.30-2995001, 2995005 (0), 01.300-2222903 (फैक्स)Mahotsa Emall ID-cp-sonipat/gghry.gov.in

भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रति। पेज 1

पुलिस महानिदेशक हरियाणा पंचकुला पत्र क्रमांक 2428-67/ कानून व्यवस्था-03 दिनांक 24.01.2024 द्वारा विभिन्न किसान संगठनों (सयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनैतिक) द्वारा अपनी विभिन्न मांगो के सम्बन्ध में दिनांक 13.02.2024 को “दिल्ली कूच” का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस “दिल्ली कूच” कार्यकम को किसान संगठनो द्वारा ‘किसान आन्दोलन-2’ का नाम दिया जा रहा है। इस कूच मे उत्तर भारत के मुख्य-2 18 किसान संगठन, जिसमे हरियाणा के 07. पंजाब के 10 तथा हिमाचल प्रदेश से 01 संगवन शामिल हो रहे हैं। इन किसान संगठनो द्वारा अन्य प्रदेशो के किसान संगठनो को भी इस कूच में शामिल होने का आहवान किया जा रहा है।

इस दौरान किसी भी असामाजिक, शरारती तत्वों द्वारा किसानो के साथ मिलकर सरकारी, गैरसरकारी सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है व किसी भी स्थान पर रोड जाम करके यातायात को अवरूध करके शान्ति एंव कानून-व्यवस्था की स्थिती को प्रभावित किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में आयुक्तालय सोनीपत में किसी भी तरह की अफवाह, भ्राति च शरारत पूर्ण गतिविधी पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखने कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने और यातायात को सुचारु रुप से चलाने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत “मैं बी० सतीश बालन, भा०पु० से० पुलिस आयुक्त, सोनीपत’ रापूर्ण पुलिस आयुक्तालय सोनीपत में इस सन्दर्भ में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियो के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के ईश्तहार, पोस्टर लगाने, मिटिंग करने, पैदल या टैक्ट्रर ट्रालियों व अन्य चाहनों के साथ झलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लावी, डण्डा, हाकी, भाला, कुल्हाडी, फरसा जेली. राड, तलवार व हथियार लेकर चलने, टैक्ट्रर या अन्य किसी भी बाहन पर डी.जे. या लाउडस्पीकर द्वारा भडकाऊ संगीत बजाने, प्रचार करने (टैक्ट्रर-ट्रालियो मे ईट, पत्थर के टुकडे आदी लेकर चलने) पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध करता हूं तथा पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या टैक्ट्रर ट्रालियों व अन्य बाहनों के साथ झलूस, प्रदर्शन, रैली, मार्च पास्ट, इत्यादि पर भी पूर्णत्या प्रतिबन्धित करता हूं। 

पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रति। पेज 2

इन नियमो को प्रभावी ढंग से लागू करने व नियमो की उल्लघना करने वालो पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस आयुकालय सोनीपत में तैनात रागी राक्षम पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियो को पूर्ण अधिकार प्रदान करता हूं। चूंकि सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिया जा सकता, इसलिए आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

 पुलिस प्रवक्ता, आयुक्तालय सोनीपत व जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रेस और सोशल मीडिया के माध्यम से और जिला सोनीपत में पुलिस आयुक्त सोनीपत, जिला अदालत सोनीपत, उपायुक्त सोनीपत, सभी पुलिस उपायुक्त सोनीपत, सभी सहायक पुलिस आयुक्त सोनीपत, सभी पुलिस स्टेशनों, सुरक्षा शाखा, नगर निगम, पंचायतों, तहसीलों, भीडीपीओ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादी सभी सरकारी व सार्वजनिक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रतियां चस्पाकर प्रचार किया जावे।

उपरोक आदेशों की अवहेलना का यदि कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड य जुर्माना का भागीदार होगा।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को जारी किया जा रहा है, जो आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

(बी० सतीश बालन, भापुणे)

पुलिस आयुक्त, सोनीपत।

क्रमांक 784-864/se- दिनांक 06.02.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार गृह विभाग, चलीगढ़।

3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ़।

4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

5. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, सोनीपत।

6. उपायुक्त, सोनीपत।

. अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत। 7

8. आयुक्त, नगर निगम, सोनीपत ।

9. सभी पुलिस उपायुक्त सोनीपत।

10. सभी सहायक पुलिस आयुक्त सोनीपत।

11. सभी प्रबंधक थाना, आयुक्तालय सोनीपत।

12. प्रभारी निरीक्षक यातायात उत्तर व दक्षिण सोनीपत। 13. सभी प्रभारी चौकी, आयुक्तालय सोनीपत।

14. उप मण्डल अधिकारी (ना०), सोनीपत/गोहाना/गन्नौर/खरखौदा।

15. जिला सोनीपत के सभी तहसीलदार खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।

16. जिला परिवहन अधिकारी सोनीपत।

17. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, सोनीपत।

18. पुलिस प्रवक्ता, आयुक्तालय सोनीपत।

19. प्रवाचक, पुलिस आयुक्त सोनीपत।

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