Ambedkar Housing Renovation Scheme
BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जाती है आर्थिक सहायता
डीसी राहुल हुड्डा ने संबंधित विभाग को हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सरल पोर्टल पर प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों का निर्धारित नियमानुसार निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया था।
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि योजना के तहत सरल पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व बीडीपीओ तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। आवेदन उपरोक्त अधिकारियों को विभागीय वेबसाइट पर प्रेषित किए जाएंगे जो उक्त अधिकारियों द्वारा लॉगिन प्रोसेस के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का चरणबद्ध तरीके से निदान किया जाएगा। संबंधित अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित सत्यापित व योग्य आवेदनों को अप्रूवल व रिजेक्शन के लिए एडीसी को प्रेषित करेंगे। एडीसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदन को आगामी कार्यवाही के लिए मुख्यालय प्रेषित किया जाएगा। एडीसी द्वारा अनुमोदित किए गए आवेदन पत्रों के आधार पर योजना के सभी नियम व शर्तों के अनुसार पंचकूला मुख्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।
आवेदनकर्ता होना चाहिए हरियाणा का स्थाई निवासी : डीसी
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी जिला कल्याण विभाग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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